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Hate Speech Case: परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को SC से राहत, hate मामले में 3 अक्टूबर तक स्थगित की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात की याचिका पर सुनवाई

3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इस याचिका में बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से ट्रायल कोर्ट के इनकार के खिलाफ याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। दोनों नेताओं पर इस याचिका में सीएए विरोधी प्रदर्शनों पर कथित नफरत भरे भाषणों का आरोप लगाया गया। सीपीएम नेता बृंदा करात की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर एक नोटिस जारी किया है.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा स्थगन का अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से ट्रायल कोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के खिलाफ सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात की अपील को 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

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