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लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी: RBI का ये फैसला बनेगा सुरक्षा कवच देखे अभी

RBI की ओर से बैंकों द्वारा लेनदारों के दस्तावेज खोने पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद लोन से जुड़े दस्तावेज देने में देरी करने या खोने की स्थिति में बैंक को जुर्माना देना पड़ेगा  लोन लेने पर बैंक की ओर से आवेदनकर्ता से कई दस्तावेज मांग जाते हैं। बैंकों द्वारा इन दस्तावेजों को तब तक संभाल कर रखा जाता है, जब तक लोन की अवधि पूरी नहीं हो जाती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लंबे समय तक दस्तावेज बैंक के पास होने के कारण वे खो जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लोन लेने वाले लोगों के हित में एक जरूरी फैसला लिया है।

क्या है आरबीआई का फैसला?

आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगर बैंक से किसी भी व्यक्ति के लोन से जुड़े दस्तावेज खो जाते हैं तो बैंक को उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है। वहीं, माना जा रहा है कि बैंक से जरूरी दस्तावेज खोने के कारण लोगों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिल जाएगा।

आरबीआई ने सिफारिशों को माना

2023 के अप्रैल में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी भी बैंक से लोन लेने वाले व्यक्ति के दस्तावेज खो जाते हैं तो उस व्यक्ति को बैंक को जुर्माना देना पड़ सकता है। इन सिफारिशों के लेकर केंद्रीय बैंक द्वारा सभी पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं।

दस्तावेज वापस करने के क्या होगा प्रोसेस?

रिपोर्ट में बैंकों की ओर से ग्राहकों को जरूरी दस्तावेज वापस करने के नियमों को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोन पूरा होने के बाद ग्राहकों को दस्तावेज लौटाने की बैंकों को एक तारीख तय करनी होगी। इस तारीख तक बैंकों को ग्राहकों को दस्तावेजों को लौटाना होगा। अगर कोई बैंक तय तारीख तक दस्तावेजों को नहीं लौटाता है उसे ग्राहक को जुर्माना देना होगा।

बैंकों में कब जमा करने पड़ते हैं दस्तावेज?

किसी भी व्यक्ति द्वारा सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन आदि लेने पर ग्राहकों को दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। लोन पूरा होने के बाद एनओसी के साथ इन दस्तावेजों को बैंकों को लौटाना पड़ता है।

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