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ITR Validation: Income Tax से मिला है नोटिस तो जांचे उसकी प्रामाणिकता, कहीं ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे आप?

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में विभिन्न त्रुटियों के जवाब में आयकर विभाग ने कई लोगों को नोटिस भेजा है।

आयकल विभाग के नोटिस को आप हल्के में नहीं ले सकते। आजकल ऑनलाइन ठग भी आपको फेक नोटिस भेजकर आपसे ठगी कर रहे हैं। ऐसे में आपको मिले नोटिस की प्रामाणिकता की जांच जरूर करनी चाहिए। पढ़िए क्या है इसका पूरा प्रोसेस।

आय को गलत तरीके से प्रस्तुत करके कर रिफंड का गलत दावा करने या कर योग्य आय को कम करने के लिए घाटे की साजिश रचने जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर महत्वपूर्ण दंड हो सकता है।

ऑनलाइन ठगी के जमाने में आपको कुछ भी पेमेंट करने से पहले उसकी प्रमाणिकता जांच लेनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इसकी जांच कर सकते हैं।

कैसे करें प्रामाणिकता की जांच?

अगर आपको आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किसी नोटिस, आदेश या पत्र की प्रामाणिकता को सत्यापित करना हो तो आप इसे ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित कर सकते हैं। अब हम आपको बतातें है कि आप इसकी प्रमाणिकता की जांच कैसे कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आप विभाग के मुखपृष्ठ पर, “Quick Links” लेबल वाले अनुभाग पर जाएं और “Authenticate notice/order issued by ITD” का विकल्प चुनें।

2. नोटिस, आदेश या पत्र को सत्यापित करने के लिए, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन, दस्तावेज प्रकार, मूल्यांकन वर्ष, इश्यू डेट और मोबाइल नंबर दर्ज करें। या फिर आप दस्तावेज पहचान संख्या (Document Identification Number (DIN)) और मोबाइल नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं।

यदि आप पैन, दस्तावेज प्रकार, मूल्यांकन वर्ष, जारी तिथि और मोबाइल नंबर का उपयोग करके प्रमाणित करना चुनते हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प मोबाइल नंबर के साथ डीआईएन का उपयोग करना होगा। इसके बाद आप डीआईएन और मोबाइल नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ें।

3. आपको फोन नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे सत्यापित करना होगा। यदि आयकर प्राधिकरण द्वारा नोटिस या आदेश जारी किया गया है, तो इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा, अन्यथा सिस्टम “दिए गए डीआईएन के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं मिला” बताते हुए एक संदेश प्रदर्शित करेगा।

4. सभी जरूरी डिटेल भरने के बाद आपके पास एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा जिसे आप दर्ज कर दें। एक बार ओटीपी सफलतापूर्वक मान्य हो जाने पर, जारी नोटिस का डीआईएन और जारी करने की संबंधित तारीख प्रदर्शित की जाएगी।

5. यदि आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो “No record found for the given criteria” बताते हुए एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए करें ये काम

लंबे समय में जुर्माने और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सही डिटेल के साथ आईटीआर फॉर्म दाखिल करना जरूरी है।

यदि आप टैक्सेशन से संबंधित दिशानिर्देशों और नियमों से अच्छी तरह नहीं जानते हैं, तो स्वतंत्र रूप से अपना आईटीआर दाखिल करने का प्रयास करने या कम लागत वाली सेवाओं की पेशकश करने वाले गैर-पेशेवर व्यक्तियों पर भरोसा करने के बजाय एक योग्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना सही रहेगा।

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