मणिपुर में उपद्रवियों के लिए जारी हुआ Shoot At Sight Order
मणिपुर में इन दिनों हिंसा काफी बढ़ गई है, हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ के कारण स्थिति काफी बेकाबू हो गई है। ऐसे में सरकार ने हर तरफ सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इस हिंसा के कारण लगभग 9,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है।
मणिपुर सरकार ने पुलिस को दिया शूट एट साइट का ऑर्डर
फिलहाल, राज्य सरकार को इस स्थिति के कारण नागरिकों की सुरक्षा का डर सता रहा है। बहुत सोच-विचार करने के बाद बीजेपी की नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने पुलिस को ‘शूट एट साइट’ का आर्डर दे दिया है। आपको बता दें, यह ऑर्डर बहुत ही संवेदनशील परिस्थितियों में दिया जाता है। इस ऑर्डर को जारी करने का अर्थ है कि यदि प्रशासन को कही भी कोई शरारती तत्व नजर आता है तो, वो उसे वहीं गोली मार सकते हैं।
हालांकि, शूट एट साइट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। जैसे कि क्या शरारती तत्व को जान से मार दिया जाता है, किन परिस्थितियों में यह ऑर्डर दिया जाता है, आखिर ये ऑर्डर कौन देता है? इस लेख के माध्यम से हम आपको ‘शूट एट साइट’ ऑर्डर से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे।
क्या है शूट एट साइट ऑर्डर? (Shoot At Sight Order)
शूट एट साइट का हिंदी में अर्थ होता है कि देखते ही गोली मारने का आदेश। दरअसल, शूट एट साइट आदेश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 144 के तहत राज्य सरकार द्वारा अमल में लाया जाता है। जब किसी क्षेत्र में हिंसा बढ़ जाती है और स्थिति संवेदनशील हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रशासन को यह ऑर्डर दिया जाता है। इस ऑर्डर को भड़की हिंसा को रोकने और उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है।
इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हथियारों या किसी ऐसी चीज से लैस है, जिसका इस्तेमाल किसी को जान से मारने के लिए किया जाता है, उसे मौके पर ही शूट करने का आदेश होता है। इसके अलावा, यदि प्रशासन को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य के मौत का कारण बन सकता है या किसी गैर-कानूनी सभा का सदस्य है तो, उसे इसके तहत सजा दी जा सकती है