उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020′ (Love jihad’ Ordinance News in UP) पास कर दिया है। इस अध्यादेश के कानून का रूप लेने के बाद गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के साथ-साथ कथित लव जिहाद पर भी रोक लग जाएगी। योगी सरकार के इस अध्यादेश में क्या खास बातें हैं, जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
Love Jihad Ordinance News: लव जिहाद से जुड़ा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश मंगलवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने पास कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक, किसी दूसरे धर्म में शादी करने के लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देने के साथ साथ जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020′ (Love jihad’ Ordinance News in UP) पास कर दिया है। इस अध्यादेश के कानून का रूप लेने के बाद गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के साथ-साथ कथित लव जिहाद पर भी रोक लग जाएगी। योगी सरकार के इस अध्यादेश में क्या खास बातें हैं, जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह अध्यादेश लाई योगी सरकार’उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020′ का उद्देश्य है कि जबरन, दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से होने वाले धर्म परिवर्तनों को रोका जा सके। इसके साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से दूसरे धर्म में शादी करके किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को भी रोका जा सकेगा। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने पर भी इसके तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।
धर्म परिवर्तन के लिए लेनी होगी DM की इजाजतधर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और यह बताना होगा कि धर्म परिवर्तन जबरन, दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से नहीं किया जा रहा है। अनुमति से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी, वहीं कम से कम 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा।
तो शून्य हो जाएगी शादीअगर कोई सिर्फ लड़की के धर्म परिवर्तन के लिए उसे शादी करेगा तो वह शादी शून्य मानी जाएगी, यानी उसे अमान्य माना जाएगा।
नियम तोड़ने पर मिलेगी इतनी सजानियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही कम से कम 15 हजार का जुर्मान भी देना पड़ेगा। वहीं अगर लड़की नाबालिग या अनुसूचित जाति-जनजाति से हुई तो 3 से 10 साल तक की सजा के साथ कम से कम 25,000 का जुर्माना देना होगा।
सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सजा के साथ जुर्माना भीअगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 3 साल से 10 साल तक सजा दी जाएगी। इसके अलावा कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। साथ ही धर्म परिवर्तन में शामिल संगठनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजायोगी कैबिनेट से पास हुए इस अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होगा और गैर जमानती यानी नॉन बेलिबल होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा।